
बिजनौर/मसूरी : बिजनौर से समाचार पत्र में प्रकाशित मसूरी से जुड़ी एक खबर के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने मसूरी में स्थित एक संपत्ति की फर्जी वसीयत बनाने के मामले में आरोपी रितेश सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार राधा भवन स्टेट मसूरी देहरादून निवासी नीरज ने थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराईं थी। अनिरुद्ध चमरिया जिनका स्थाई पता कोलकाता का है व स्थानीय पता राधे स्टेट मसूरी का हैं। वह उसके बचपन के दोस्त थे तथा उसके माता-पिता का देहांत हो गया था। उसने अपनी संपत्ति की बाबत उसे वसीयत कर दी थी। 2019 में वह किसी काम से जम्मू कश्मीर गए, जहां वे बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए उन्हें लुधियाना लाया गया, उसने 9 जनवरी 20 को अपनी पहचान के एक व्यक्ति रितेश सिंह को बलवाया, 10 जनवरी 2020 को अनिरुद्ध का निधन हो गया। फखरी 2020 में उसने एक एग्रीमेंट राधा भवन स्टेट 7 एकड़ की संपत्ति
का डेवलपमेंट करने के लिए अपनी सहमति का रितेश सिंह की फर्म से किया। पंतु उसने कोईं कार्य नहीं किया तथा उससे 40 लाख रुपए एंठ लिए है। उसकी राधा भवन स्टेट की संपत्ति
पर कब्जे का प्रयास भी किया उसे पता चला कि उसने एक नकली वसीयत अनिरुद्ध की बना ली है। साथ ही अनिरुद्ध की संपत्ति को अपनी बता रहा है तथा लोगों की ठगने की कोशिश कर रहा है। अनिरुद्ध की फर्जी वसीयत बनाकर उसके आधार पर बिजनौर कोर्ट में उसने एक झूठा मुकदमा दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले में हुए फर्जीवाड़े में रितेश सिंह की सक्रिय भूमभिका को देखते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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